महिला कल्याण विभाग द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु करें आवेदन

फतेहपुर।  जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया  कि महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन पा रही लाभार्थियों की पुत्री विवाह अनुदान योजना तथा 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत शासन से धन आवंटन प्राप्त हो गया है । महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन पा रही लाभार्थियों की पुत्री विवाह योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को रु0 10,000 एकमुश्त तथा 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को रु0 11,000 एकमुश्त धनराशि प्रदान की जाती है । दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता योजनांतर्गत दहेज से पीड़ित महिला को जिनका वाद मा0 न्यायालय में धारा 498ए आईपीसी के अंतर्गत विचाराधीन है तथा गरीबी रेखा के आय सीमा के अंतर्गत आती है को रु0 2500 एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । विधवा पेंशन पा रही लाभार्थी जिनकी पुत्री का विवाह माह अप्रैल 2019 से अब तक हुई है वह महिलाएं /व्यक्ति अपने आवेदन पत्र आपेक्षित प्रमाण पत्रों सहित, दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता योजना के पात्र महिलाएं अपने आवेदन जिला प्रोबेशन कार्यालय में जमा कर सकते है । आवेदन पत्र जिला प्रोबेशन कार्यालय में निःशुल्क प्रदान किया जाता है । ज्यादा जानकारी के लिए प्रोबेशन कार्यालय विकास भवन से संपर्क कर सकते है ।